केंद्र सरकार ने आखिरकार एक बार फिर लॉक डाउन बढ़ा दिया है. तीसरा लॉकडाउन 4 मई से शुरू होगा और 17 मई तक चलेगा. तीसरे लॉक डाउन में केंद्र सरकार ने देश भर में रेड जोन औरेंज जोन और ग्रीन जोन किए हैं. बिहार के 38 जिलों में से भी रेड जोन, ऑरेंज और ग्रीन जोन में विभिन्न जिलों का रखा गया है. जोन के आधार पर ही तीसरे लॉक डाउन में लोगों को विभिन्न तरह की छूट मिलेगी. हालांकि देशभर के स्कूल-कॉलेज और कोचिंग संस्थान 17 मई तक पूरी तरह बंद रहेंगे. इसके साथ ही रेल सर्विसेज और हवाई सेवाएं भी पूरी तरह बंद रहेंगी. विशेष प्रावधान के तहत राज्यों के अनुरोध पर रेलवे श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाएगा, जिसके जरिए अन्य राज्यों में फंसे मजदूर, छात्र, पर्यटक और अन्य लोगों को अपने राज्यों में पहुंचाया जाएगा. यह सिलसिला मजदूर दिवस के दिन 1 मई से शुरू हो चुका है.
बिहार के 5 जिलों को कोविड-19 के तहत रेड जोन में रखा गया है. ये जिले हैं- पटना, मुंगेर, रोहतास, बक्सर और गया. रेड जोन के कंटेनमेंट एरिया में हर मोबाइल में आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप रखना अनिवार्य कर दिया गया है. रेड जोन के सभी निजी और सरकारी दफ्तर 4 मई से खुल जाएंगे. इन सभी दफ्तरों में सिर्फ 33 फ़ीसदी स्टाफ ही काम कर सकेंगे. मॉल, सिनेमा, जिम, मंदिर-मस्जिद, धार्मिक स्थल, सैलून,स्पा, रेस्टोरेंट और होटल नहीं खुलेंगे. रेड जोन में रिक्शा साइकिल रिक्शा ऑटो या कोई और सवारी गाड़ी नहीं चलेगी अंतर जिला बस भी नहीं चलेगी. रेड जोन के ग्रामीण इलाकों में कंस्ट्रक्शन का काम हो सकेगा, ग्रामीण इलाकों की सभी दुकानें भी खुली रहेंगी और खेती भी होगी.
सभी निजी अस्पताल या सरकारी अस्पताल, ओपीडी और मेडिकल सुविधाओं के साथ हर जोन में खुलेंगे यानी लॉक डाउन थ्री में किसी भी अस्पताल या मेडिकल क्लीनिक को खोलने पर कोई पाबंदी नहीं है. किसी भी जोन में 65 साल या इसके ऊपर के पुरुष या महिला, प्रेग्नेंट महिला और 10 साल सेेेे कम उम्र के बच्चे घर से बाहर नहीं निकल सकते.
ऑरेंज जोन में टैक्सियों और कैब एग्रीगेटरों को केवल एक ड्राइवर और दो यात्रियों के साथ अनुमति दी जाएगी. ऑरेंज जोन में व्यक्तियों और वाहनों के अंतर-जिला आवागमन को केवल कुछ गतिविधियों के लिए अनुमति दी जाएगी.
ग्रीन जोन में छूट ही छूट दी गई है. ग्रीन जोन जाने वो एरिया जहां अब तक कोरोनावायरस का कोई मामला नहीं मिला है.
गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक, ग्रीन जोन में शराब की दुकानों और पान की दुकानों को एक दूसरे से न्यूनतम छह फीट की दूरी सुनिश्चित करते हुए कार्य करने की अनुमति दी जाएगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि दुकान पर एक बार में पांच से अधिक व्यक्ति मौजूद न हों. मंत्रालय ने कहा कि सभी क्षेत्रों में, सभी गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए व्यक्तियों का आवागमन शाम सात से सुबह सात बजे के बीच प्रतिबंधित रहेगा. वहीं रेल मंत्रालय ने 17 मई तक सभी यात्री ट्रेनों को रद्द कर दिया है. गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि लॉकडाउन से कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में देश को काफी लाभ हुआ है. लॉकडाउन को तीन मई से अगले दो सप्ताह तक बढ़ाने की घोषणा की जाती है. रेड, ग्रीन और ऑरेन्ज जोन के लिए अलग-अलग दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं.
चौपहिया वाहनों में ड्राइवर के अलावा अधिकतम दो यात्री होंगे. ग्रीन जोन में बड़ी संख्या में अन्य गतिविधियों की अनुमति होगी. ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियां, जिनमें मनरेगा कार्य, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ और ईंट-भट्टे शामिल हैं, जिन्हें अनुमति दी गई है.
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