घर से निकलने से पहले जरा पढ़ लीजिए यह खबर

कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु प्रभावी लाॅकडाउन के दौरान यात्री वाहनों के परिचालन को नियंत्रित करने के लिए मुख्य सचिव के डायरेक्शन के आलोक में परिवहन विभाग ने जारी किया निर्देश

कोरोना वायरस से संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु पूर्ण लाॅकडाउन लागू है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु प्रभावी लाॅकडाउन के दौरान यात्री वाहनों के परिचालन को नियंत्रित करने के लिए मुख्य सचिव के डायरेक्शन के आलोक में परिवहन विभाग ने सभी जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने निर्देश जारी किया गया है।




लाॅकडाउन का मूल उद्देश्य है कि लोग अपने घरों में रहें, ताकि बाहरी लोगों से कम-से-कम सम्पर्क हो सके एवं संक्रमण न फैले।

    परिवहन सचिव ने बताया कि यह अनुभव किया जा रहा है कि लाॅकडाउन के दौरान यद्यपि पैसेंजरजर वाहनों का परिचालन पूर्णतः बन्द है, परन्तु कुछ लोग अपने निजी वाहन मोटरसाईकिल, स्कूटी, कार, आदि से शहरों/गाँवों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूवमेन्ट कर रहे हैं। लॉक डाउन एवं सोशल डिस्टेंसिंग  के प्रभावी कार्यन्वयन हेतु निजी वाहनों के मूवमेन्ट को भी नियंत्रित किया जाना आवश्यक है. इसलिए निम्नलिखित निदेश दिये जाते हैंः-

1.  सरकारी वाहन एवं आपातकालीन सेवा में संलग्न वाहनों को छोड़कर अन्य निजी वाहन बिना किसी आपातकालीन कारण या पास के नहीं चलेंगे.

2.  निजी वाहनों से यदि कार्यालय, बैंक, अस्पताल एवं अन्य अनुमति प्राप्त संस्थान एवं दुकान व कार्यस्थल पर जाना आवश्यक हो तो ऐसे सभी वाहनों के लिए पास निर्गत किये जायें. पास में प्रस्थान स्थल एवं गंतव्य स्थल का स्पष्ट उल्लेख किया जाय. पास के पीछे चेकिंग हेतु एक लाॅगबुग प्रिन्ट कराया जाय, जिसमें पुलिस द्वारा चेकिंग के समय तिथि, स्थान एवं समय अंकित कर पुलिस पदाधिकारी अपना हस्ताक्षर करेंगे.

3.  आवश्यक सेवा एवं पास प्राप्त दोपहिया वाहनों के अतिरिक्त मोटरसाइकिल अथवा स्कूटी पर डबल राइड अनुमान्य नहीं होगा.

4.  पास प्राप्त कार (विधि व्यवस्था एवं आपातकालीन कार्यों में लगे वाहनों को छोड़कर) पर ड्राइवर के अतिरिक्त अधिकतम 2 व्यक्तियों को बैठने की अनुमति होगी.

5.  निजी वाहन (मोटरसाइकिल, कार, आदि) से सब्जी, दूध, फल, राशन आदि क्रय करने के लिए जाने की अनुमति नहीं होगी.

6.  चेकिंग के दौरान बिना उचित आधार के घूमते पाये जाने पर मोटरयान अधिनियम की धारा - 177, 179, 197, 202 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी एवं विशेष परिस्थिति में वाहन जब्त भी किया जा सकेगा.

7.  वाहन चालक एवं अन्य सवारी मास्क का प्रयोग अवश्य करेंगे. सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखेंगे.

8.  पेट्रोल पम्प पर प्रतिनियुक्त कर्मी भी मास्क का प्रयोग निश्चित रूप से करेंगे. साथ ही पेट्रोल पम्प पर सेनिटाइजर की भी व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय. बिना मास्क पहने ड्राईवर व सवारी के किसी भी वाहन को पेट्रोल, डीजल की आपूर्ति नहीं की जायेगी.

PNC

By dnv md

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