पैक्स का निर्वाचन पांच चरणों| जानिए कब

आरा/ भोजपुर (ब्यूरो रिपोर्ट)|पैक्स का निर्वाचन पांच चरणों में 9 दिसंबर से 17 दिसंबर तक होंगे. इस आशय की अधिसूचना बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निर्गत किया गया है. प्रथम चरण 9 दिसंबर, द्वितीय चरण 11 दिसंबर, तृतीय चरण 13 दिसंबर, चतुर्थ चरण 15 दिसंबर तथा पांचवा चरण 17 दिसंबर मतदान हेतु निर्धारित है. मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तिथि एक 11 नवंबर निर्धारित है. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा पैक्स निर्वाचन 2019 हेतु निर्वाचन का कार्यक्रम निम्नवत है –
सूचना का प्रकाशन
प्रथम चरण 11 नवंबर, द्वितीय चरण 13 नवंबर, तृतीय चरण 15 नवंबर, चतुर्थ चरण 17 नवंबर तथा पांचवा चरण 19 नवंबर है.
नामांकन देने की अवधि
प्रथम चरण 26 नवंबर से 28 नवंबर, द्वितीय चरण 28 नवंबर से 30 नवंबर, तृतीय चरण 30 नवंबर से 2 दिसंबर, चौथा चरण 2 दिसंबर से 4 दिसंबर और पांचवा चरण 4 दिसंबर से 6 दिसंबर तक.
सवीक्षा की तिथि
प्रथम चरण 29 नवंबर से 30 नवंबर, द्वितीय चरण 1 दिसंबर से 2 दिसंबर, तृतीय चरण 3 दिसंबर से 4 दिसंबर, चौथा चरण 5 दिसंबर से 6 दिसंबर, तथा पांचवा चरण 7 दिसंबर से 8 दिसंबर.
अभ्यर्थिता वापसी तथा प्रतीक आवंटन की तिथि
प्रथम चरण 2 दिसंबर, द्वितीय चरण 4 दिसंबर, तृतीय चरण 6 दिसंबर, चौथा चरण 8 दिसंबर, पांचवा चरण 10 दिसंबर है.
मतदान की तिथि
प्रथम चरण 9 दिसंबर,
द्वितीय चरण 11 दिसंबर,
तृतीय चरण 13 दिसंबर,
चौथा चरण 15 दिसंबर,
पांचवा और अंतिम चरण 17 दिसंबर है.
मतगणना की तिथि
प्रथम चरण – 9 दिसम्बर, मतदान के तुरंत पश्चात अथवा 10 दिसंबर.
द्वितीय चरण – 11 दिसंबर को मतदान के तुरंत पश्चात अथवा 12 दिसंबर
तीसरा चरण – 13 दिसंबर को मतदान के तुरंत पश्चात अथवा 14 दिसंबर,
चौथा चरण – 15 दिसंबर को मतदान के तुरंत पश्चात अथवा 16 दिसंबर,
पांचवा चरण – 17 दिसंबर को मतदान के तुरंत पश्चात अथवा 18 दिसंबर.
निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति
प्रथम चरण 23 दिसंबर,
द्वितीय चरण 23 दिसंबर,
तृतीय चरण 23 दिसंबर,
चौथा चरण 23 दिसंबर,
पांचवा चरण 23 दिसंबर.
भोजपुर जिला में प्रखंडवार एवं चरण वार पैक्स के चुनाव का कार्यक्रम निम्नवत है
प्रथम चरण 9 दिसंबर को सहार, संदेश, कोइलवर, एवं आरा प्रखंड में,
द्वितीय चरण 11 दिसंबर को बड़हरा, जगदीशपुर, बिहिया, प्रखंड में,
तृतीय चरण 13 दिसंबर को शाहपुर, गड़हनी, चरपोखरी में,
चतुर्थ चरण 15 दिसंबर को पीरो, अगिआंव में,
पांचवा चरण 17 दिसंबर को तरारी व उदवंतनगर.
पैक्स की प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित किया जा चुका है. अधिसूचना की तिथि से आदर्श आचार संहिता प्रभावी है.
अभ्यर्थियों /प्रत्याशियों और सरकार के मार्गदर्शन हेतु बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा रेखांकित किया गया है कि आचार संहिता के दौरान निम्न कार्य नहीं किए जा सकते

  • बोर्ड /समिति क्षेत्र के बाहर सार्वजनिक बैठके करना /जुलूस निकालना;
  • सरकारी वाहनों या कार्मिकों या मशीनों/ उपकरणों का उपयोग चुनाव प्रचार संबंधी कार्यों में नहीं किया जाएगा;
  • बोर्ड /समिति क्षेत्र में बोर्ड/ समिति के माध्यम से वितरित / कार्यान्वित होने वाले योजनाओं का वचन देना आधारशिला रखना तथा किसी भी वित्तीय अनुदान की घोषणा आदि नहीं किया जा सकता है;
  • कोई भी मंत्री /सांसद /विधायक/ पार्षद आदि किसी मतदान केंद्र या गणना स्थल पर प्रवेश नहीं करेंगे जब तक कि वह स्वयं प्रत्याशी ना हो या सिर्फ मतदान करने वाले मतदाता ना हो;
  • वित्तीय अथवा अन्यथा कोई प्रलोभन मतदाता को नहीं दिया जाए;
  • मतदाताओं के जातीय/ सांप्रदायिक भावनाओं को उत्तेजित नहीं करना चाहिए;
  • ऐसा कोई कार्य न करें जिससे मौजूदा मतभेदों को बढ़ावा मिले या आपस में घृणा पैदा हो अथवा विभिन्न जातियों समुदायों अथवा धार्मिक या भाषाई समूह में तनाव उत्पन्न हो;
  • दूसरे प्रत्याशियों के कार्यकर्ताओं की निजी जिंदगी के किसी भी पहलू पर जिसका सार्वजनिक गतिविधि से कोई संबंध न हो टीका टिप्पणी की अनुमति नहीं दी जाएगी;
  • मंदिरों मस्जिदों गिरजा करो गुरुद्वारों या पूजा कर कोई भी स्थान भाषण, पोस्टर,संगीत आदि समेत निर्वाचन प्रचार हेतु इस्तेमाल ना किए जाएंगे;
  • कदाचार अथवा निर्वाचन अपराधों से संबंधित गतिविधियां यथा घूसखोरी मतदाता पर अनुचित प्रभाव प्रतिरूपण मतदान केंद्र से 100 मीटर की परिधि में प्रचार मतदान के लिए नियत समय से 48 घंटे पूर्व की अवधि में सार्वजनिक सभाएं करना और मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाना और वहां से ले जाना निषिद्ध है;
  • किसी भी निजी अथवा सार्वजनिक परिसर पर झंडा फहराने, बैनर लगाने, नोटिस चिपकाने, नारे आदि लिखने की कार्यवाही कर उसे विरूपित नहीं किया जा सकता;
  • निर्वाचन परिणाम की घोषणा के 15 दिनों के अंदर व्यय का लेखा जोखा निर्वाचन पदाधिकारी को समर्पित करना नहीं भूले;
  • कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को नामांकन देने से रोकने बल प्रयोग करने अथवा अभ्यर्थिता वापस लेने हेतु रिश्वत आदि देने की चेष्टा नहीं किया जा सकता.




By Nikhil

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