वाहन के नंबर प्लेट या बॉडी पर नाम, जाति, धर्म या प्रोफेशन लिखने वाले वाहन चालकों पर लगाया गया जुर्माना
पटना सहित सभी जिलों में चला विशेष अभियान, लगभग 356 वाहन चालकों पर की गई कार्रवाई
नंबर प्लेट पर गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के अलावा कुछ और लिखवाना गैरकानूनी – परिवहन सचिव
सभी वाहनों में एच.एस.आर.पी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य
नियमों का उल्लंघन करने पर मोटरवाहन अधिनियम के तहत की जाएगी कार्रवाई
कुछ लोग नियमों का उल्लंघन कर पापा 4141, BOSS 8055, पॉलिटिकल पार्टी का नाम, नेता का नाम वाहन पर लिखाते हैं
पटना (ब्यूरो रिपोर्ट) | राजधानी सहित राज्य के सभी जिलों में शनिवार को विशेष वाहन जांच अभियान चलाया गया. इसके तहत वाहनों के नंबर प्लेट या बॉडी पर नाम, पदनाम, जाति, प्रतीक चिन्ह आदि लिखे वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई. करीब 256 वाहन चालकों पर कार्रवाई करते हुए उनसे जुर्माना वसूला गया.
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि वाहनों के नंबर प्लेट पर नंबर के अतिरिक्त कुछ भी लिखना गैरकानूनी है. सभी वाहनों में एच. एस. आर.पी नंबर प्लेट का होना अनिवार्य है. इसका उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की जाएगी. परिवहन सचिव ने बताया कि वाहनों के नंबर प्लेट या बॉडी पर जाति, धर्म, प्रोफेशन, नाम, प्रतीक, फोटो या अन्य किसी चीज को लिख कर वाहन चलाने से अन्य वाहन चालकों का ध्यान बंटता है और दुर्घटना भी होती है. मोटर वाहन अधिनियम के तहत नंबर प्लेट के लिए एक निश्चित मानक निर्धारित किया गया है.
नियमानुसार नम्बर प्लेट पर रोमन या अरेबिक फॉन्ट में ही नम्बर लिखवा सकते हैं. नंबर साफ साफ और स्पष्ट लिखा होना चाहिए ताकि वह दूर से ही नजर आए. किसी भी दूसरे फॉन्ट में आड़े तिरछे नंबर लिखवाना गैरकानूनी है. कई लोग अपने वाहनों के नंबर प्लेट और उसके बॉडी पर नाम, पदनाम, जाति, पॉलिटिकल पार्टी, नेता का नाम और उससे जुड़े प्रतीक चिन्ह लगाते हैं जो कानूनन गलत है. ऐसे वाहन चालकों पर 500 रुपया से 2500 रूपया तक जुर्माना वसूला जा सकता है.