– विभागीय मंत्री से लेकर अधिकारियोें व पदाधिकारियों के ड्राइवरों को मिलेगी ट्रेनिंग
– ड्राइवर यातायात नियमों को जानें इस बारे में विशेष तौर से किया जाएगा प्रशिक्षित
– नियमों का उल्लंघन करने पर क्या-क्या हो सकती है कार्रवाई और किन किन कागजातों को साथ रखना है अनिवार्य इस बारे में दी जाएगी जानकारी
– परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि ट्रेनिंग के बाद नियमों का उल्लंघन करने वाले ड्राइवरों पर की जाएगी कार्रवाई
– मुख्य सचिवालय से लेकर सभी विभागीय मंत्री व पदाधिकारियों के ड्राइवरों को ट्रेनिंग किया गया है अनिवार्य
सरकारी गाड़ियां चलाने वाले सभी ड्राइवरों को सड़क सुरक्षा नियमों से अवगत कराते हुए उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। गाड़ी चलाते समय किन किन नियमों का पालन करना है. गाड़ी चलाने के दौरान कौन-कौन से कागजात साथ में रखना अनिवार्य है तथा किस नियम के उल्लंघन करने पर क्या कार्रवाई की जा सकती है. इन तमाम बातों की जानकारी उन्हें ट्रेनिंग देकर बताई जाएगी. इसके लिए जागरुकता सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है.
परिवहन विभाग सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि सरकारी गाड़ियां चलाने वाले सरकारी व प्राइवेट सभी तरह के ड्राइवरों को नए मोटर व्हीकल (संशोधन) अधिनियम 2019 की जानकारी दी जाएगी साथ ही उन्हें सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी के लिए एक दिवसीय विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी. यह ट्रेनिंग हर ड्राइवर के लिए अनिवार्य होगा. ट्रेनिंग के बाद भी यातायात नियमों का उल्लंघन किये जाने पर वैसे ड्राइवरों से जुर्माना वसूला जाएगा.
प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत सोमवार से की जा रही है. पहले दिन बांकीपुर बस स्टैंड में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के सभी बस ड्राइवरों की ट्रेनिंग दी जाएगी. इसके बाद अगले दिन मंगलवार को मुख्य सचिवालय में और विश्वेसरैया भवन में विभागीय मंत्री और अधिकारियों के वाहन चलाने वाले ड्राइवरों की ट्रेनिंग दी जाएगी. इसके बाद विकास भवन में वाहन चलाने वाले ड्राइवरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा.
वाहन चलाते समय ड्राइवर और ड्राइवर के बगल की सीट पर बैठे यात्री को भी सीट बेल्ट बांधना अनिवार्य किया गया है. जेबरा क्राॅसिंग का उल्लंघन, अनावश्यक हाॅर्न न बजाएं, समय-समय पर वाहनों के प्रदूषण की जांच, वाहन के निबंधन से संबंधित कागजात, फिटनेस सर्टिफिकेट आदि सभी तरह के सड़क सुरक्षा मानकों के बारे में ट्रेनिंग के दौरान बताया जाएगा. इसके साथ ही पुलिस लाइन में ट्रेंनिंग दी जाएगी.