रांची/पटना (ब्यूरो रिपोर्ट) | राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को शुक्रवार को रांची हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. देवघर कोषागार मामले में यह जमानत मिली है. इस मामले में लालू द्वारा सजा की आधी अवधि गुजर जाने को आधार बनाकर जमानत याचिका दायर की गई थी. इस पर सुनवाई करते हुए रांची हाईकोर्ट ने लालू यादव को 50-50 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी. कोर्ट ने लालू को पासपोर्ट जमा कराने का भी आदेश दिया है. लालू ने 13 जून को झारखंड हाईकाेर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी.
हालांकि चाईबासा-दुमका कोषागार मामले में लालू को जमानत नहीं मिली है, इसलिए फिलहाल वे जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे. लालू के वकील आज मिली जमानत को आधार बना कर चाईबासा-दुमका कोषागार मामले में अब जमानत के लिये अर्जी दी सकते हैं.