ब्रेकिंग : बिहार में पॉलिथीन का उपयोग करने व बेचने पर पूर्ण प्रतिबन्ध

By Nikhil Oct 9, 2018

पटना (ब्यूरो रिपोर्ट) | मंगलवार को कैबिनेट ने पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन विभाग और नगर विकास विभाग के प्रस्तावों को मंजूरी देते हुए बिहार में प्लास्टिक कैरी बैग पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने वाली “बिहार नगरपालिका प्‍लास्टिक अपशिष्‍ट प्रबंधन विनियमन” की घोषणा कर दी. अब राज्य के नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों में प्लास्टिक कैरी बैग (सभी आकार व मुटाई) पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है. इस प्रतिबन्ध के बाद बिहार में प्लास्टिक कैरीबैग का घरेलू और व्यावसायिक उपयोग, भंडारण, निर्माण और परिवहन नहीं किया जा सकेगा. यही नहीं, प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर अलग-अलग जुर्माना का प्रावधान किया गया है.
कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार के अनुसार प्लास्टिक कैरीबैग का घरेलू और व्यावसायिक उपयोग, भंडारण, निर्माण और परिवहन करने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा. अगर इस कृत में कोई पकड़ा जाता है तो पहली बार, दूसरी बार और बार-बार पकड़े जाने पर अलग-अलग जुर्माना लगेगा. यही नहीं, सभी सार्वजनिक स्थलों, जैसे सड़क या पार्क, पर बगैर अनुमति के ऐसे समारोह का आयोजन करने पर रोक लगा दी गई है जिसमें 150 से अधिक लोग भाग लेते हो.
अब पॉलिथीन का उपयोग करने व बेचने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा, जो 100 रुपए से लेकर अधिकतम 5000 रुपए तक देय होगा. आदेश के अनुसार निम्नलिखित रूप में जुर्माने का प्रावधान किया गया है –
प्लास्टिक कैरी बैग का उत्पादन में जुर्माना –
पहली बार – 2000 रुपए जुर्माना
दूसरी बार – 3000 रुपए जुर्माना
बार-बार – 5000 रुपए जुर्माना
प्लास्टिक कैरी बैग का व्यावसायिक उपयोग में जुर्माना –
पहली बार- 1500 रुपए जुर्माना
दूसरी बार – 2500 रुपए जुर्माना
बार-बार – 3500 रुपए जुर्माना
प्लास्टिक कैरी बैग का घरेलू उपयोग में जुर्माना –
पहली बार – 2000 रुपए जुर्माना
दूसरी बार – 3000 रुपए जुर्माना
बार-बार – 5000 रुपए जुर्माना
प्लास्टिक को खुले में जलाने पर जुर्माना –
पहली बार – 2000 रुपए जुर्माना
दूसरी बार – 3000 रुपए जुर्माना
बार-बार – 3500 रुपए जुर्माना
प्लास्टिक सार्वजनिक स्थल पर फेंकना पर जुर्माना –
पहली बार – 1000 रुपए जुर्माना
दूसरी बार – 1500 रुपए जुर्माना
बार-बार – 2000 रुपए जुर्माना




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