बिहार के बहुचर्चित शराबबंदी कानून में संशोधन होगा. इसके लिए सीएम नीतीश कुमार ने हां कर दी है. सोमवार को एक अणे मार्ग में लोकसंवाद कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए सीएम ने कहा कि यह भी देखा जाएगा कि शराबबंदी कानून के किस प्रावधान के सबसे ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है. मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कमिटी बनाई है. संशोधन की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को भी दी गई है.
सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि कानून के विभिन्न प्रावधानों और इसके प्रभावों की समीक्षा कर कमिटी जल्द ही अपनी रिपोर्ट देगी. इसके बाद कमिटी की रिपोर्ट पर महाधिवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के वकील से परामर्श लिया जाएगा. इसके बाद ही जरूरी संशोधन किए जाएंगे.
बता दें कि बिहार में एक अप्रैल 2016 से देसी शराब को बैन किया गया था. इसके तुरंत बाद 5.04.2016 से राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू की गई थी. वहीं 2 अक्टूबर 2016 से बिहार में नया शराबबंदी कानून लागू हुआ था.