आगामी लोक अदालत 24 अप्रैल को
आरा, 14 मार्च. अपने हक के लिए कानून का दरवाजा खटखटाने वाले हमेशा कानून को भगवान मानते हैं कानून ने हमेशा इस विश्वास को कायम रखा है यह बात अलग है कि कानूनी प्रक्रिया में थोड़ा विलंब होता है जिसके कारण सच्चाई को इंतजार करना पड़ता है लेकिन इन सबसे पहले त्वरित कार्यों के लिए लोक अदालत ने लोगों के विश्वास को जीतने में अहम भूमिका निभाई एक साथ जजों के पैनल बैठकर कई वादों का निपटारा कर कानून के विलंब होने वाले काम को अब सरल बना पुनः लोगों का दिल जीतने में सफल हुए हैं.
जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष अमरेंद्र पति त्रिपाठी ने दावा के वाहन दुर्घटना कांड 43/17 एवं 45/17 की आवेदिकाओ मीरा देवी और आशा देवी को क्रमशः 4,50,000/- और 19,50,000/- का चेक प्रदान किया. इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सकल देव राय भी उपस्थित थे. इस अवसर ओर उन्होंने 14 अप्रैल 2018 को लगने वाले लोक अदालत के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि लोक अदालत में वादों का निष्पादन बहुत जल्द होता है.
उन्होंने यह भी कहा कि आगामी लोक अदालत में भी अधिक से अधिक वादों के निष्पादन किये जाएंगे. लोगों से उन्होंने अपील किया कि वे अधिक से अधिक संख्या में 24 अप्रैल को लगने वाले आगामी लोक अदालत में आएं और अपने वादों का निष्पादन करवाएं. बताते चलें कि उक्त वादों का निष्पादन पिछले साल के राष्ट्रीय लोक अदालत में किया गया था.
आरा सत्य प्रकाश सिंह की रिपोर्ट