आम बजट 2018-19 में रियल एस्‍टेट के लिए प्रोत्‍साहन

By Nikhil Feb 1, 2018
सर्किल रेट मूल्‍य कुल राशि के 5 फीसदी से अधिक न होने पर कोई समयोजन नहीं
नई दिल्ली (ब्यूरो रिपोर्ट) । केंद्रीय वित्‍त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने प्रस्‍ताव दिया है कि उन मामलों में कोई समायोजन नहीं किया जाएगा जहां सर्किल रेट का मूल्‍य कुल राशि के 5 फीसदी से अधिक न हो. संसद में आज आम बजट 2018-19 को प्रस्‍तुत करते हुए उन्‍होंने कहा, ‘ वर्तमान में अचल संपत्‍ति के लेने-देन के संबंध में पूंजीगत लाभ, कारोबारी मुनाफा एवं अन्‍य स्रोतों से होने वाली आय पर कर लगाते समय कुल राशि अथवा सर्किल रेट मूल्‍य, जो भी अधिक हो, पर विचार किया जाता है और अंतर को क्रेता एवं विक्रेता की आय मानी जाती है। कभी-कभी भूखंड की स्‍थिति एवं उसके आकार जैसे तमाम कारकों के कारण समान क्षेत्र की विभिन्‍न संपत्‍तियों के संदर्भ में यह अंतर दिख सकता है’.

इस प्रकार रियल एस्‍टेट लेन-देन को आसान बनाने के क्रम में वित्‍त मंत्री ने प्रस्‍ताव दिया है कि उन मामलों में कोई समायोजन नहीं किया जाएगा जहां सर्किल रेट का मूल्‍य कुल राशि के 5 फीसदी से अधिक न हो.




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