शौचालय घोटाले पर सोमवार को पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार और पटना नगर निगम को नोटिस जारी किया है. चीफ जस्टिस राजेन्द्र मेनन की पीठ ने वकील मणिभूषण सेंगर की याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई. कोर्ट ने सरकार के साथ-साथ पटना नगर निगम को 2 सप्ताह के भीतर पूरक एफिडेविट के साथ शौचालय निर्माण की स्टेटस रिपोर्ट भी जमा करने को कहा है.
याचिकाकर्ता मणिभूषण सेंगर ने याचिका दायर की थी कि राज्यभर में शौचालय निर्माण के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए लेकिन असल में शौचालय कहीं बना ही नही. सरकार इस बारे में 4 बार कोर्ट को जवाब दे चुकी है. लेकिन कोर्ट सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं है.