आपने सही पढ़ा. GST दरों में आम लोगों को बड़ी राहत मिली है. गुवाहाटी में जीएसटी काउंसिल की 23वीं बैठक में 178 वस्तुओं को 28 फीसदी जीएसटी की श्रेणी से हटाकर 18 फीसदी की श्रेणी में लाने का फैसला हुआ. यानि अब केवल 50 वस्तुएं ही 28 % GST की कैटेगरी में बच गई हैं. इतना ही नहीं, कारोबारियों को भी कई तरह के तोहफे गुवाहाटी में हुई इस बैठक में मिल गए. जिनकी कोई कर देनदारी नहीं बनती थी, उन्हें देर से रिटर्न दाखिल करने पर अभी तक 200 रुपये जुर्माना देना पड़ता था. लेकिन सरकार ने अब उसे घटाकर केवल 20 रुपये प्रतिदिन कर दिया है.
परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि रोजमर्रा की करीब 178 वस्तुओं पर कर 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया है. साथ ही AC और Non AC दोनों रेस्तरां के लिए जीएसटी बराबर कर दिया गया है. दोनों को ही केवल 5 फीसदी जीएसटी देना होगा. इस समय गैर-वातानुकलित रेस्तरांओं में बिल पर 12 फीसदी और वातानुकूलित रेस्तरां में 18 फीसदी जीएसटी लगता है. सितारा होटलों पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा और इन्हें इनपुट क्रेडिट टैक्स का भी लाभ मिलेगा. GST परिषद ने वेट ग्राइंडर और बख्तरबंद गाडिय़ों पर भी कर 28 से घटाकर 12 फीसदी कर दिया है. जेटली ने कहा कि छह वस्तुओं पर GST 18 से घटाकर 5 फीसदी किया गया है जबकि 8 वस्तुओं पर इसे 12 से कम कर 5 फीसदी किया गया है. छह वस्तुओं पर इसे 5 फीसदी से घटाकर शून्य कर दिया गया है.
बिहार के डिप्टी सीएम सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने काउंसिल की बैठक के बाद कहा कि विभिन्न वस्तुओं पर GST दरों में बदलाव से सरकार को राजस्व में सालाना 20,000 करोड़ रुपये नुकसान होगा. उन्होंने कहा कि टैक्स रेट्स में कमी लाना ही एकमात्र उद्देश्य नहीं है. बल्कि व्यापारियों के लिए इस टैक्स सिस्टम को आसान बनाना सबसे अहम मुद्दा है.