पटना हाईकोर्ट से नियोजित शिक्षकों को बड़ी राहत
समान काम के लिए समान वेतन देने का आदेश
हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को दिया आदेश
पटना हाईकोर्ट ने बिहार के नियोजित शिक्षकों को बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए नियोजित शिक्षकों के समान काम के लिये समान वेतन की मांग को सही ठहराया है. बता दें कि समान वेतन की मांग को लेकर राज्य के नियोजिक शिक्षकों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
अपने फैसले में हाईकोर्ट ने कहा कि समान कार्य के लिए सरकार द्वारा समान वेतन नहीं देना संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है. इस मामले में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश राजेंद्र मेनन की खंडपीठ ने सुनवाई करने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था जिसे मंगलवार को सुनाया गया.
मालूम हो कि बिहार के नियोजित शिक्षक अपनी इस मांग को लेकर काफी दिनों से आंदोलनरत हैं. कोर्ट के इस फैसले का विभिन्न शिक्षक संघों ने स्वागत करते हुए इसे न्याय की जीत करार दिया है.
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