इस बार बिन पटाखों के मनेगी यहां दिवाली

पिछले साल दिवाली के अनुभव को देखते हुए आज सु्प्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक बरकरार रखी है. यानि इस साल दिवाली में दिल्ली और इसके आसपास पटाखे नहीं मिलेंगे. इस बार यहां रहने वाले लोगों को केवल मिठाइयों और दीपों से ही काम चलाना पड़ेगा.  सुप्रीम कोर्ट ने ये रोक 31 अक्टूबर तक के लिए लगाई है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, दिवाली के बाद, 1 नवंबर 2017 से पटाखों की बिक्री फिर से शुरू हो जाएगी.




पिछले साल दिवाली के अगले दिन कुछ ऐसे थे दिल्ली में हालात

इसके साथ ही सरकार ने पटाखा दुकानों के सारे स्थाई और अस्थाई लाइसेंस निलंबित कर दिये हैं. बता दें कि कोर्ट ने पिछले साल 11 नवंबर को एक आदेश में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भीतर पटाखों की थोक और खुदरा बिक्री की अनुमति देने वाले सभी लाइसेंस निलंबित कर दिये थे. बाद में 12 सितंबर, 2017 को कोर्ट ने इस प्रतिबंध को अस्थाई रूप से हटा दिया और पटाखों की बिक्री को अनुमति दे दी.

इसके बाद पुराने आदेश की पुन:बहाली के संबंध में सुनवाई के दौरान केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पीठ से कहा था कि वह इस आवेदन का समर्थन करता है. याचिका दायर करने वाले अर्जुन गोपाल की ओर से पेश हुए वकील गोपाल शंकर नारायणन ने अदालत के समक्ष कहा कि पटाखों पर प्रतिबंध फिर से लागू होना चाहिए क्योंकि पिछले वर्ष दीवाली के बाद एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया था. इसपर सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है.

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