राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम 2002 (अध्याय 3 और 4) के अंतर्गत गैर-कानूनी प्रतिष्ठानों की स्थापना दंडनीय अपराध है। एनएचएआई ने ऐसे सभी प्रतिष्ठानों से अपने स्तर पर गैर-कानूनी गतिविधियां बंद करने और नीति के अंतर्गत प्रतिष्ठान में कानूनी रूप से प्रवेश करने संबंधी आवेदन के लिए अपील जारी की है। ऐसे प्रतिष्ठानों से यह भी कहा गया है कि होर्डिंग तथा विज्ञापनों को हटाएं क्योंकि इससे वाहन चालकों का ध्यान भटकता है.
ऐसा नहीं करने पर फील्ड अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ऐसे गैर-कानूनी प्रवेशों होर्डिंग/विज्ञापन हटाने के लिए विशेष अभियान प्रारंभ करें और स्थानीय पुलिस और जिला प्रशासन की सहायता से राष्ट्रीय राजमार्गों पर गैर-कानूनी रूप से खड़े किए गए वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई करें. कार्रवाई में दोषियों के विरूद्ध पुलिस में शिकायत दर्ज कराना भी आवश्यक है.