बिहार सरकार ने सूबे के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रिंसिपल का पद खाली रहने पर वहीं प्रभारी प्रिंसिपल कौन हो, इसके लिए दिशानिर्देश जारी किया है.
शिक्षा विभाग के आदेश के मुताबिक ऐसी स्थिति में उस स्कूल का सीनियर मोस्ट टीचर ही प्रभारी प्रिंसिपल बनाया जाएगा. आदेश के मुताबिक, प्रमंडलीय संवर्ग के सहायक शिक्षकों में से सबसे वरीय ही वहां का प्रभारी प्रिंसिपल बनाया जाएगा. यदि कोई प्रमंडलीय शिक्षक नहीं है तो उस स्कूल से संबंधित DEO वरीयता के आधार पर नियोजित शिक्षक को प्रभारी प्रिंसिपल बनाएंगे.
इस मामले में सीनियर मोस्ट ट्रेंड पीजी टीचर अपने योगदान की तिथि के आधार पर प्रभारी प्रधानाध्यापक होंगे. ट्रेंड पीजी टीचर नहीं रहने की स्थिति में अनट्रेंड पीजी टीचर प्रभारी प्रिंसिपल बनेंगे. शिक्षा विभाग के आदेश के मुताबिक जब इन दोनों में भी कोई ना हो तो पीजी ट्रेंड ग्रैजुएट टीचर को प्रभारी प्रिंसिपल बनाया जाएगा.
लेकिन अगर इस कैटेगरी के टीचर भी उस स्कूल में नहीं होंगे तो फिर ट्रेंड ग्रैजुएट टीचर को प्रभारी प्रिंसिपल बनाया जाएगा. आदेश में ये भी साफ कहा गया है कि कोई भी शारीरिक शिक्षक प्रभारी प्रिंसिपल नहीं बनाया जाएगा.