चर्चित यौन शोषण मामले में निखिल प्रियदर्शी के पिता और भाई को पटना हाईकोर्ट ने बेल दे दी है. लोअर कोर्ट में निखिल की सुरभि से शादी करने और दोनों के समझौते का पिटीशन स्वीकार होने के आधार पर पिता कृष्ण बिहारी और भाई मनीष प्रियदर्शी को बेल मिली है. निखिल-सुरभि के शादी वाले आवेदन पर कल कोई फैसला आ सकता है.
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बता दें कि सुरभि ने पिछले साल 22 दिसंबर को SC/ST थाने में यौनशोषण की प्राथमिकी दर्ज करायी थी. उस समय पीड़ित का नाम उजागर नहीं किया गया था. पीड़ित के बयान पर कोर्ट ने उसे नाबालिग माना था , जिसके बाद निखिल पर पोक्सो कानून का भी मामला दर्ज हुआ. मामले की जांच आगे बढ़ी तो कांग्रेस नेता ब्रजेश पांडेय के खिलाफ पुलिस को साक्ष्य मिले. केस डायरी में ब्रजेश पांडेय का नाम भी जोड़ दिया गया. बाद में पीड़िता ने बुद्धा कॉलोनी थाने में ब्रजेश, निखिल अन्य के खिलाफ सोशल मीडिया के जरिए पहचान उजागर करने का मामला दर्ज कराया था. मामला उजागर होने के बाद ही पांडेय ने उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था. ब्रजेश पांडेय अब भी फरार हैं.
इधर हाल में अचानक इस मामले में नया मोड़ आ गया जब पीड़ित और निखिल दोनों ने अपने हितों को देखते हुए शादी करने का निर्णय लिया और कोर्ट में समझौता पत्र दाखिल किया. सुरभि ने शपथ पत्र भर कर खुद के बालिग होने का दावा भी किया. इसी मामले में बुधवार को लोअर कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अखिलानंद द्विवेदी ने दोनों के समझौते का पिटीशन स्वीकार कर लिया. हालांकि सरकारी वकील संतोष सिंह ने इस पर आपत्ति जतायी और कहा कि SC/ST का मामला समझौते में नहीं आता है. वहीं बचाव पक्ष के वकील जयप्रकाश सिंह ने कहा कि दोनों बालिग हैं और बिना दबाव के अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं.
निखिल-सुरभि के शादी करने के आवेदन स्वीकार करने के आधार पर बुधवार को ही पटना हाईकोर्ट ने आरोपी के परिजनों को बड़ी राहत दी. हाईकोर्ट के न्यायाधीश अरविंद श्रीवास्तव के एकलपीठ ने निखिल के पिता कृष्ण बिहारी और भाई मनीष प्रियदर्शी की नियमित जमानत दे दी. उधर बताया जा रहा है कि निखिल-सुरभि की शादी वाले पिटीशन पर गुरुवार को कोई फैसला आ सकता है.