GST से जुड़े तथ्य जो आपके काम आएंगे-
- 1 जुलाई 2017 से लागू होगा
- GST की 4 श्रेणियां होंगी- 5%, 12%, 18% और 28%.
- शिक्षा और स्वास्थ्य GST के दायरे से बाहर होगा.
- मेट्रो, लोकल ट्रेन, हज सहित धार्मिक यात्रा दायरे से बाहर
- 1000 रुपये तक दैनिक किराए वाले होटल या लॉज के रूम भी दायरे से बाहर
इनपर लगेगा 5 फीसदी GST-
- AC यात्रा, इकोनॉमी हवाई सेवा
- APP आधारित कैब, टैक्सी, परिवहन सेवा
- अखबारों में विज्ञापन सेवा
इनपर लगेगा 12 फीसदी GST-
- बिजनेस क्लास हवाई सेवा
- 1000 रुपये से 2000 रुपये दैनिक किराए वाले होटल रूम
- देश में निर्मित मोबाइल फोन
- नॉन एसी होटल
- वर्क कान्ट्रेक्ट यानि सफेदी कराने जैसे कार्य
इनपर लगेगा 18 फीसदी GST-
- इंश्योरेंस प्रीमियम
- बैंकिंग सेवाएं
- शेयर, म्यूचुअल फंड
- टेलिफोन बिल
- शराब परोसने वाले एसी रेस्तरां
- 2500 से 5000 रू देनिक किराए वाले रुम
इनपर लगेगा 28 फीसदी GST-
- फाइव स्टार होटल
- 5000 रू से ज्यादा दैनिक किराए वाले होटल
- सिनेमा टिकट
- कैसिनो
- घुड़दौड़
ऑनलाइन कारोबार करने वाली फ्लिपकार्ट और स्नैपडील जैसी कंपनियों को आपूर्तिकर्ता को पेमेंट करते समय एक प्रतिशत टैक्स काटकर सरकार के खजाने में जमा करना होगा.
श्रीनगर में GST काउंसिल की 14वीं बैठक के दूसरे दिन विभिन्न सेवाओं पर जीएसटी की चार दरें 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत लगाने का फैसला किया गया. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि जीएसटी उपभोक्ताओं के अनुकूल होगा. इस तरह सेवाओं और अधिकांश वस्तुओं पर जीएसटी की दरें तय होने के बाद अब बस चंद वस्तुएं बची हैं जिन पर जीएसटी की दर तय की जानी है.
3 जून को होने वाली बैठक में सोना, जूते, बायोडीजल प्रोडक्ट और कृषि उपकरणों पर फैसला होगा.