दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को कोर्ट ने दी सश्रम आजीवन कारावास की सजा

By pnc Sep 3, 2016

2 वर्ष पहले हुई थी वारदात

सिविल कोर्ट आरा ने एक फैसले में दो वर्ष पूर्व एक 7 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.उक्त घटना संदेश थाना क्षेत्र के उसरे गांव में दो वर्ष पहले 5 नवंबर 2014 घटी थी. यह घटना उसरे गांव की रजनी (काल्पनिक नाम) के साथ उस समय घटी जब गांव के बाधार में वह घास काटने के लिए गयी थी. घास काटने के दौरान गांव के ही प्रमोद कुमार वहां पहुचा और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद जब पीड़ित बेहोश हो गई , तो आरोपी ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी थी. इस जघन्य मामले में महज एक साल 10 महीने में सजा सुना दिए जाने से पीड़ित परिवार के लोग व अधिवक्ताओं में खुशी देखी गई. अलग-अलग धाराओं के तहत सुनाए गए सजा में 1 लाख 50 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया गया है. एडीजे-1 बृजभूषण सिंह ने आरोपी को सजा सुनाई. भादवि की धारा 376-2 (i) के तहत मृत्यु तक सश्रम कारावास व 50 हजार रुपये का अर्थ दंड, भादवि की धारा 302 के तहत सश्रम आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये का अर्थ दंड तथा पास्को एक्ट की धारा 6 के तहत भी आजीवन कारावास व 50 हजार का अर्थदंड लगाया गया.
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