पुरानी, आउटडेटेड और बेमतलब की व्यवस्था को बदलने और समय और जरुरत के माकूल चीजें लागू करने में लगी केन्द्र सरकार ने इस साल 1 मई से कई नई व्यवस्थाएं लागू की हैं.
इनमें से ज्यादातर चीजें पब्लिक की बेहतरी के लिए लागू की गई हैं. आइये आपको रूबरू कराते हैं इन नए बदलावों से जो हमारे और आपके जीवन में कई परेशानियां कम करने में सहायक होंगे.
- केन्द्र सरकार ने रियल स्टेट में आए दिन कस्टमर्स के साथ हो रहे धोखे के मद्देनजर रियल एस्टेट(रेग्युलेशन एंड डेवलपमेंट ) एक्ट लागू किया है. इसके तहत अब हर राज्य को रियल एस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी बनाना होगा. इसमें रियल एस्टेट से जुड़े कस्टमर्स के प्रॉब्लम का समाधान होगा. यानि अब घर खरीदने वाले बिल्डर के खिलाफ कोई शिकायत इसी अथॉरिटी में करेंगे. एक अगस्त के पहले रियल एस्टेट एजेंट और मौजूदा हाउसिंग प्रोजेक्ट का पंजीयन कराना जरूरी होगा. इस अवधि में काम शुरू हो चुके प्रोजेक्ट पर कोई रोक नहीं रहेगी. बिना पंजीयन नए हाउसिंग प्रोजेक्ट के विज्ञापन जारी नहीं होंगे. निर्धारित फीस ऑनलाइन ही जमा होगी.
इससे एक्ट से रियल एस्टेट सेक्टर में जवाबदेही बढ़ेगी और पारदर्शिता आएगी. सभी डेवलपर्स को प्रोजेक्ट से जुड़ी सभी जानकारी जैसे योजना, ले आउट, जमीन की स्थिति, प्रोजेक्ट खत्म होने की समयसीमा की जानकारी उपलब्ध करानी होगी.
2. आज से पूरे देशभर में VIP वाहनों पर लालबत्ती के प्रयोग पर रोक लग गई है. यानि अब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और भारत के चीफ जस्टिस भी अपनी गाड़ियों पर लालबत्ती नहीं लगा सकेंगे. केवल एंबुलेंस व फायर सर्विस की गाड़ियों, पुलिस और सेना के वाहन नीली बत्ती का इस्तेमाल कर सकेंगे.
केन्द्र सरकार ने VIP कल्चर खत्म करने के लिए ये कदम उठाया है.
3. आज से देश के चुनिंदा शहरों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर रोजाना पेट्रोल-डीजल की कीमतें तय होंगी. ये शहर हैं पुडुचेरी, उदयपुर, जमशेदपुर, चंडीगढ़ और विशाखापट्टनम. वर्तमान में हर 15 दिन के अंतराल के बाद कीमतें निर्धारित होती हैं. अगर इन शहरों में पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा तो इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा.
इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें कम हुईं तो ग्राहकों को इसका फायदा तुरंत मिलेगा.
4. आज से ही GST पोर्टल का ट्रायल रन शुरू हो रहा है. तीन हजार करदाताओं के साथ यह ट्रायल शुरू होगा. सफलता के बाद सभी पर लागू किया जाएगा. इसमें रिटर्न भरने, इनवॉइस डाटा अपलोड करने जैसी प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी.
इससे एक क्लिक पर करदाताओं को सारी जरूरी जानकारी उपलब्ध होगी. इसका डिजिटल रिकॉर्ड होगा, जिसे सुरक्षित रखने का झंझट नहीं रहेगा.
5. अगर आपने जुलाई 2014 से अगस्त 2015 के बीच बैंक या दूसरे वित्तीय संस्थान में खाता खोला है और आपने 30 अप्रैल तक नो योर कस्टमर (KYC) डिटेल या आधार नंबर नहीं दिया है तो आपका खाता ब्लॉक हो जाएगा.