बिहार पुलिस जिला स्तर पर क्या काम करती है इसका प्रमाण भोजपुर में दिखा.आरा कोर्ट के आदेश का अनुपालन नही करने को लेकर सप्तम अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रणव शंकर ने नवादा थानाप्रभारी को कारण- पृच्छा देने का आदेश दिया है. सहायक अभियोजन पदाधिकारी ने बताया कि नया शीतल टोला निवासी नन्दू प्रसाद ने जालसाजी से जमीन बेचने को लेकर अक्टूबर 1998 में गोरख प्रसाद समेत तीन लोग के खिलाफ मुकदमा किया था. कोर्ट ने अभियुक्त गोरख प्रसाद के खिलाफ 2 सितम्बर 2015 को गैर जमानतीय वारंट जारी किया था. इसके बाद 14 जून 2016 को कुर्की का आदेश दिया गया. थाना प्रभारी के आदेश का पालन नहीं करने पर पुलिस अधीक्षक के माध्यम से स्मारपत्र भेजा गया. इसके बावजूद भी कोर्ट के आदेश का अनुपालन नही करने पर सप्तम अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रणव शंकर ने आरा नवादा थानाप्रभारी को कारण पृच्छा देने का आदेश दिया. साथ ही इसकी कॉपी डीजीपी को भेजने का निर्देश दिया है.