शशिकला को 4 साल की सजा, तुरंत सरेंडर करने के आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा
शशिकला आय से ज्यादा संपति मामले में दोषी करार
10 साल तक शशिकला नहीं लड़ सकेंगी चुनाव
शशिकला अब नहीं बन सकेंगी मुख्यमंत्री
सुप्रीम कोर्ट ने आय से ज्यादा संपति मामले में AIADMK नेता शशिकला को दोषी करार देते हुए 4 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने शशिकला को तुरंत सरेंडर करने को कहा है. इसके साथ ही अब शशिकला 10 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगी और उनका सीएम बनने का सपना भी टूट गया है.
शशिकला के साथ तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता और उनके 2 अन्य सहयोगी भी इस मामले में पहले ही दोषी करार दिए जा चुके हैं. कोर्ट ने जयललिता की मौत के बाद सजा से उनका नाम हटा दिया है लेकिन उनपर लगा जुर्माना बरकरार रखा गया है.
बता दें कि आय से ज्यादा संपति मामले में ट्रायल कोर्ट ने इन सभी को दोषी करार देते हुए 4 साल की सजा और 10 करोड़ का जुर्माना लगाया था. इसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और 6 महीने तक ये जेल में रही थीं. कर्नाटक हाई कोर्ट ने इन्हें जमानत दे दी थी. इसके बाद इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी. आज सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने इस मामले में तुरंत फैसला सुनाते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए इन्हें तुरंत सरेंडर करने को कहा है. बता दें कि शशिकला पहले ही 6 महीने की सजा भुगत चुकी हैं. ऐसे में अब उन्हें साढ़े तीन साल और जेल में बिताने होंगे. इसके बाद और 6 साल तक वे चुनाव नहीं लड़ सकेंगी. यानि साल 2026 तक शशिकला का राजनीति में आने की संभावना अब खत्म हो गई है.