३० दिसंबर के बाद पुराने नोट बैंक में नहीं लिए जाएंगे
31 मार्च तक रिजर्व बैंक में जमा किया जा सकेगा
नया अध्यादेश लागू ,कैबिनेट की मंजूरी
अध्यादेश का नाम है- The Specified Bank Notes Cessation of Liabilities Ordinance.
अब पुराने नोट सिर्फ रिजर्व बैंक में ही बदले जा सकेंगे. ३० दिसंबर के बाद पुराने नोट बैंक में नहीं लिए जाएंगे .केंद्र सरकार ने पुराने नोटों को बदलने के लिए एक अध्यादेश आज जारी कर दिया जिसकी कैबिनेट से भी मंजूरी मिल गई है.इसके तहत केंद्र सरकार 31 मार्च के बाद किसी के पास एक सीमा से ज्यादा पुराने 500 और 1,000 का नोट पाए जाने पर चार साल तक की जेल हो सकती है. इसके साथ ही पुराने नोटों में लेन-देन करने पर 5000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है.इतना ही नहीं सरकार और रिजर्व बैंक की इन नोटों के धारकों को उनके नोट का मूल्य देने का वादा करने वाली देनदारी भी समाप्त हो जाएगी. वैसे तो पुराने नोट 30 दिसंबर के बाद ही बैंकों में नहीं लिए जाएंगे, लेकिन इन्हें 31 मार्च तक रिजर्व बैंक में जमा किया जा सकेगा.
खबरों के अनुसार पुराने नोट रखने की सीमा 10 हजार तक रखी जा सकती है, इस नियम का उल्लंघन करने पर 50,000 रपये अधिकतम या जितनी राशि मिलेगी उसका पांच गुना जुर्माना जो भी ज्यादा हो लगाया जा सकता है. सूत्रों ने कहा कि ऐसे नोट रखने वाले इन्हें 31 मार्च तक रिजर्व बैंक में जमा करा सकते हैं. देश में पहले 1978 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने 1,000, 5000 और 10,000 का नोट बंद करने के बाद सरकार की देनदारी को समाप्त के लिए इसी तरह का अध्यादेश लाया था. छोटे रकम बदलने वालों को तो मौका मिल गया लेकिन भारी मात्रा में नोट अब सिर्फ रिजर्व बैंक में ही बदले जायेंगे और सजा के साथ जुर्माना भी लगेगा इससे काला धन रकने वालों की मुसीबतें बढ़ जायेंगी.