275 सहायक बंदोबस्त अधिकारी की बहाली का रिजल्ट | पटना हाईकोर्ट ने किया रद्द

पटना (ब्यूरो रिपोर्ट) | बृहस्पतिवार को पटना हाइकोर्ट ने सहायक बंदोबस्त अधिकारी की नियुक्ति के रिजल्ट को रद्द कर दिया. हाई कोर्ट ने सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों के बी0टेक0 डिग्री धारी अभ्यर्थियों को तरजीह देने को अवैध करार देते हुए नए सिरे से रिजल्ट निकालने का निर्देश दिया है.
जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह की एकल पीठ ने अमित कुमार आजाद की रिट याचिका पर ये आदेश दिया. कोर्ट ने इस रिट याचिका को मंजूर करते हुए आदेश दिया कि सरकार द्वारा निकाला गया रिजल्ट अवैध है. ज्ञातव्य है, बिहार सरकार ने सहायक बंदोबस्त अधिकारी के 275 पदों पर नियुक्ति के लिए रिजल्ट निकाला था. नियुक्ति की इस प्रक्रिया में सरकार ने सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों के बी0टेक0 डिग्री धारियों को तरजीह देते हुए 50 फ़ीसदी आरक्षण का लाभ दिया था. नियुक्ति की इस प्रक्रिया में कुल 15000 अभ्यर्थीयों ने परीक्षा दी थी.




By Nikhil

Related Post