आरा (सत्या की रिपोर्ट) | बीते 20 अगस्त को हुए बिहिया कांड मामले में गिरफ्तार सभी 20 आरोपियों के खिलाफ बुधवार को सुनवाई में दोषी करार दिया गया है. आरा सिविल कोर्ट के प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्र द्विवेदी ने फैसले को 30 नवम्बर तक सुरक्षित रखा है. कोर्ट ने 20 आरोपियों में से किशोरी यादव, विष्णु, मुमताज़, मड़ई एवं सिकंदर 5 को महिला को निर्वस्त्र कर सरेआम घुमाने का दोषी पाया है, वहीं अन्य 15 आरोपियों को दंगा फैलाने का दोषी पाया है. कोर्ट का फैसला आने के बाद से कोर्ट परिसर में अफरा-तफरी का माहौल रहा. आपको बता दे कि बिहिया में बीते 20 अगस्त को रेलवे ट्रैक पर छात्र का शव मिलने के बाद सैकड़ों लोग आक्रोशित हो गए थे और शक के आधार पर एक दलित महिला की पिटाई कर उसे निर्वस्त्र कर पूरे बाजार में नंगे घुमाने के साथ उसके घर में आग लगा दी थी. जिसके बाद पुलिस ने वीडियो फूटेज के आधार पर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया था.
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